प्रधानी के चुनाव की रंजिश में पिता-पुत्र की हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाया। इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।



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