फतेहपुर। भोजपुरी फिल्म लेखक पति और उसकी नायिका प्रेमिका को पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर-4 की न्यायाधीश चेतना चौहान ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोनों दोषियों को छह नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।
थरियांव थाना क्षेत्र के अबदुल्लापुर घूरी गांव के सुल्तानपुर निवासी सत्यप्रकाश की बहन योगमाया की शादी 10 फरवरी 2015 को खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर मजरे कूरा निवासी इंद्रमोहन लोधी के साथ हुई थी। इंद्रमोहन भोजपुरी फिल्मों का लेखक था। इसी दौरान उसका महाराजगंज जिला कोतवाली सदर के वार्ड नंबर नौ सुभाष नगर निवासी नेहा वर्मा से प्रेम प्रसंग हो गया था।
इंद्रमोहन ने नेहा की पहचान फिल्म की नायिका के रूप में कराई थी और उसे अक्सर अपने गांव भी लेकर आता था। साजिश के तहत 25 दिसंबर 2021 की सुबह इंद्रमोहन प्रेमिका नेहा को गांव में छोड़कर कहीं चला गया था। इस दौरान रात में नेहा, योगमाया के साथ ही सोई थी। देर रात नेहा ने योगमाया के शरीर पर बैठकर हंसिया से उसकी गर्दन रेत दी।
गंभीर रूप से घायल योगमाया की कुछ ही देर में मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद नेहा ने शोर मचाकर दूसरे घर में सो रहे योगमाया के सास-ससुर को बुलाया और हत्या का आरोप अज्ञात लोगों पर लगा दिया।
पुलिस ने वादी की तहरीर पर नेहा वर्मा, इंद्रमोहन और नेहा के पिता काशीनाथ वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। करीब पांच साल तक चली सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल नौ गवाह पेश किए गए। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने नेहा और इंद्रमोहन को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर फैसला छह नवंबर के लिए सुरक्षित रखा है।

