फतेहपुर। कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी मुमताज उर्फ बब्बल को 10 माह कैद और 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
फतेहपुर। कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी मुमताज उर्फ बब्बल को 10 माह कैद और 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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