फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के पति को दोषी करार दिया। पति को आठ साल की कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के पति को दोषी करार दिया। पति को आठ साल की कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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