संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Sun, 01 Sep 2024 11:35 PM IST

Fine imposed on those guilty of selling drugs

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कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय मोहम्मद आरिफ के न्यायालय ने नशीले पदार्थ की बिक्री के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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उपनिरीक्षक नरायण दास ने 1 नवंबर 2000 को प्रताप निवासी मोहल्ला मोहन, दुलारे निवासी गली मनोटा, रमेश निवासी रेलवे रोड, नरेश निवासी तैयबपुर को गली मनौटा से नशीले पदार्थ की बिक्री करते पकड़ लिया। पुलिस ने चारों के पास से 62 पुड़िया बरामद की। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया। प्रताप ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में बदल दिया। इसके साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में 10 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियां न्यायालय में एक सप्ताह के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं।



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