इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि खाकी वर्दी कानून से ऊपर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में शामिल है तो भी उसकी गिरफ्तारी केवल विधि सम्मत तरीके से ही हो सकती है।
Source link
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि खाकी वर्दी कानून से ऊपर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में शामिल है तो भी उसकी गिरफ्तारी केवल विधि सम्मत तरीके से ही हो सकती है।
Source link