इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि खाकी वर्दी कानून से ऊपर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में शामिल है तो भी उसकी गिरफ्तारी केवल विधि सम्मत तरीके से ही हो सकती है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि खाकी वर्दी कानून से ऊपर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में शामिल है तो भी उसकी गिरफ्तारी केवल विधि सम्मत तरीके से ही हो सकती है।
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