इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बुलडोजर कार्रवाई प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन है। यह टिप्पणी कर कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से जारी ध्वस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बुलडोजर कार्रवाई प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन है। यह टिप्पणी कर कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से जारी ध्वस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया।
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