इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बुलडोजर कार्रवाई प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन है। यह टिप्पणी कर कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से जारी ध्वस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया।
Source link
खबर वहीं जो सत्य हो©
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बुलडोजर कार्रवाई प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन है। यह टिप्पणी कर कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से जारी ध्वस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया।
Source link