High Court: Azam Khan, his wife Tanzeem Fatima and son Abdullah granted bail in fake birth certificate case.

आजम खां
– फोटो : संवाद

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां के कुनबे को बडी राहत दी है। कोर्ट ने आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की जमानत मंजूर कर ली है।

वहीं आजम खां को मिली सात वर्ष की सजा पर रोक लगा दी है। जबकि पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की सजा को अ्लग मानते हुए कोर्ट ने रोक लगाने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि इनका मामला आजम से अलग है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की ओर से रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाई गई सात वर्ष की सजा के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका शुक्रवार को स्वीकार करते हुए उक्त फैसला सुनाया।मामले मेें तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम एक वर्ष चार महीने और आजम खां दो वर्ष पांच माह से जेल में बंद हैं।



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