अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Wed, 13 May 2026 12:41 PM IST

आगरा नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के गृहकर पर 31 जुलाई तक 10 फीसदी छूट देने का फैसला किया है। यह राहत केवल चालू वर्ष के टैक्स पर लागू होगी, पुराने बकाये पर नहीं।


Agra Nagar Nigam Offers 10 Percent Rebate on Property Tax Till 31 July

हाउस टैक्स।
– फोटो : amar ujala



विस्तार

अपने घर या संपत्ति का गृहकर जमा करना है तो 31 जुलाई से पहले ही कर दें। इस पर आपको वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। आगरा नगर निगम ने लोगों को गृहकर जमा करने में प्रोत्साहित करने के लिए यह छूट 31 जुलाई तक के लिए दी है।


 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *