आगरा नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के गृहकर पर 31 जुलाई तक 10 फीसदी छूट देने का फैसला किया है। यह राहत केवल चालू वर्ष के टैक्स पर लागू होगी, पुराने बकाये पर नहीं।

हाउस टैक्स।
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