
विवाह (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : ANI
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विवाह (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : ANI
विवाह पंजीकरण में जालसाजी रोकने के लिए स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग को हाईकोर्ट ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब पंजीकरण केवल वहीं होगा, जिस जिले का वर या वधु स्थायी निवासी होगा। अपंजीकृत रेंट एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा।
उम्र का सत्यापन भी होगा। जिन मामलों में परिवार का सदस्य मौजूद नहीं होगा, विवाह संस्कार संपन्न कराने वाला शपथपत्र देगा। साथ ही उसका रजिस्ट्रार के यहां मौजूद रहना अनिवार्य होगा। यानी जिस शादी में परिजन मौजूद होंगे, वहां शादी कराने वाले की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
घर से भागे जोड़ों की शादी कराने वाला रैकेट गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, मेरठ सहित कई शहरों में सक्रिय है। ये रैकेट मां-बाप की मर्जी के बिना भागे हुए जोड़ों की शादी कराता है।
ये लोग आर्य समाज की शादी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं। दूसरे राज्यों के वर-वधु की शादी यूपी के किसी शहर में दिखाकर, वहीं शादी का पंजीकरण करा देते हैं।