संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 11 May 2025 12:43 AM IST

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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 11 May 2025 12:43 AM IST

मैनपुरी। जिले के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 300 से अधिक सहायक अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया निर्णय के अनुसार, पांच साल से अधिक समय से इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षक अब प्रधानाध्यापक के पद के अनुरूप वेतन की मांग कर सकते हैं। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में लगभग 700 से अधिक सहायक अध्यापक वर्तमान में इंचार्ज प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनमें से 300 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो पिछले पांच वर्षों से इस पद पर कार्यरत हैं। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सहायक अध्यापक पांच साल या उससे अधिक समय से प्रधानाध्यापक के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वे प्रधानाध्यापक के वेतनमान के हकदार हैं। हाईकोर्ट के इस निर्णय से जिले के उन 300 शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है जो लंबे समय से इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे और प्रधानाध्यापक के वेतन की उम्मीद लगाए हुए थे। इस संबंध में बीएसए का कहना है कि जब तक उन्हें इस संबंध में कोई आधिकारिक लिखित आदेश प्राप्त नहीं होता है, तब तक इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।