सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास में हुए अवैध निर्माण मामले में सोमवार को विनियमित क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जेई जांच करने के लिए पहुंचे। जिस हिस्से को अवैध बताया गया है, उसकी नापतौल की गई है। इसकी रिपोर्ट एसडीएम दी जाएगी। इसके बाद अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

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इस मामले में 11 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें संभल नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से कहा गया था कि सांसद के आवास में बिना अनुमति निर्माण किया गया है। नक्शा भी पास नहीं कराया गया। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।

इस मामले में ही दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निर्माण कितना किया गया है। उसके अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

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डीएम न्यायालय में सांसद के पिता अपील कर चुके

सांसद के मकान में हुए अवैध निर्माण मामले में सांसद के पिता ममलुकुर्रहमान बर्क ने डीएम न्यायालय में अपील दायर की है। इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। जिसमें उन्होंने बताया है कि जो निर्माण कार्य हुआ है वह उनके पिता डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के द्वारा कराया गया था।

उनके निधन के बाद वह संपत्ति उनके नाम दर्ज है। जबकि अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम जारी कर दिया गया है। सांसद के पिता का कहना है कि नोटिस उनके नाम जारी किया जाए जिससे वह अपना पक्ष रख सकें। इस मामले में सुनवाई चार अप्रैल को होनी है।



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