Jalaun: Convicts in female student murder case sentenced to five years each under the Gangster Act

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

बहुचर्चित छात्रा रोशनी अहिरवार हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद आया। 17 मई 2023 को एट थाना क्षेत्र के कोटरा तिराहे पर बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा रोशनी अहिरवार की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐंधा गांव निवासी रोशनी परीक्षा देकर महाविद्यालय से घर लौट रही थी। तभी पल्सर बाइक पर सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया और सिर में सटाकर गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।


छात्रा की बड़ी बहन शीलम ने गांव जमरेही निवासी राज उर्फ आशीष पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि राज रोशनी पर शादी का दबाव बना रहा था। शादी से इन्कार करने पर वह लगातार धमकियां देता था और कहता था कि यदि उससे शादी नहीं की तो जान से मार देगा।

 



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