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पर्वत सिंह बादल उरई ब्यूरो चीफ जालौन ✍🏻

(लखनऊ) उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया है। 26 जनवरी से, लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर दोपहिया वाहन सवारों को बिना हेलमेट या सुरक्षात्मक हेडगियर के पाए जाने पर ईंधन नहीं मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया निर्देशों और दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की पहल के मद्देनजर, लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्य पाल गंगवार ने सोमवार को “हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं” नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, में पेट्रोल पंपों को 26 जनवरी से बिना हेलमेट के सवारियों और पीछे बैठे यात्रियों को ईंधन देने से मना करने का निर्देश दिया गया है। गंगवार ने कहा, “यह कदम उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा 8 जनवरी को जारी किए गए निर्देश के अनुरूप है। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली मौतों को संबोधित करना अनिवार्य है।”इस निर्देश के तहत, पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में नई नीति को उजागर करने वाले बड़े साइनबोर्ड लगाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

डीएम ने कहा, “मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 201 के अनुसार दोपहिया वाहन सवारों और यात्रियों के लिए बीआईएस मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना अनिवार्य होगा।” उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत दंडनीय होगा। विवादों को रोकने के लिए, ऑपरेटरों को निगरानी और विवादों को सुलझाने के लिए पेट्रोल स्टेशनों पर पूरी तरह कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरे भी सुनिश्चित करने चाहिए।


यह निर्देश राज्य द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए राज्य भर में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति को लागू करने की पिछली घोषणा को पुष्ट करता है। यूपी परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, दोपहिया वाहनों की मौत का एक बड़ा हिस्सा बिना हेलमेट वाले सवारों का है। हेलमेट को आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभियान का उद्देश्य जिम्मेदार सड़क व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के 36,875 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 21,696 लोग घायल हुए जबकि 24,109 लोगों की जान चली गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022 में लखनऊ में दुर्घटनाओं के 1,408 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 994 लोग घायल हुए और 643 लोगों की मौत हुई।

(उरईजालौन) उरई: वरिष्ठ-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 08 जनवरी 2025 एवं जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेयजी के कार्यालय आदेश दिनांक 10 जनवरी 2025 के द्वारा ‘‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’’ की रणनीति लागू करने की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति भारत सरकार द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है। हाल ही में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार ‘‘सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु समस्त जिलों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना अनिवार्य है।’’ सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मृत्यु और गम्भीर चोटों को रोकने के लिए ठोस, दीर्घकालिक और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है।  उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए नवाचार और व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रित उपायों को अपनाना अनिवार्य है। इस दिशा में शहरी क्षेत्रों में ‘‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’’ रणनीति एक निर्णायक कदम हो सकती है। यह रणनीति न केवल हेल्मेट पहनने को अनिवार्य बनाने में सहायक होगी, बल्कि सडक सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी।
मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लघंन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमे जुर्माने का प्राविधान है।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेयजी द्वारा जनपद-जालौन में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये गयेे हैं कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे, कि दिनांक 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।
सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चत करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०बी० कैमरा सदैव सक्रिय रहेंगे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०बी० फुटेज का आवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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