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जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍🏻


(उरई जालौन ) उरई जालौन जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिये संयुक्त रूप से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष में पर्चा दाखिल करने की व्यवस्था को देखते हुये परिसर में लगायी जा रही बैरिकेटिंग आदि व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिये नाम निर्देशन दिनांक 26/04/2024 से दिनांक 03/05/2024 तक(लोक अवकाशों को छोड़कर) समय पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक किया जायेगा। नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 03/05/2024, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 04/05/2024, नाम वापिसी हेतु अन्तिम दिनांक 06/05/2024 हैं। उन्होने कहा कि प्रत्याशी द्वारा रिटर्निंग आफीसर को नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय 100 मी0 की परिधि में केवल 03 वाहन अनुमन्य हैं। नामांकन कक्ष पर उम्मीदवार सहित कुल 05 व्यक्ति ही एक साथ रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय में उपस्थित रह सकते है। नामांकन पत्र में निर्दलीय अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रस्थावकों के नाम दिये जाना आवश्यक है तथा निर्दलीय प्रस्थावकों के नाम संबंधित विधान सभा निर्वाचन नामावली में होना अनिवार्य हैं। जिनकी विधिवत वीडियोग्राफी व cctv कैमरों की निगरानी में रहेगे। उन्होने कहा कि प्रत्याशी द्वारा किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा बिना अनुमति के किये जाना प्रतिबन्धित हैं। उन्होने कहा कि नामांकन के लिये वोटर लिस्ट की सत्यापित कापी भी लगानी होगी। अपराधिक इतिहास के साथ सम्पति की जानकारी भी पर्चा दाखिल करते समय उम्मीदवार को देना अनिवार्य हैं।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक असीम चैधरी, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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