
पर्वत सिंह बादल उरई ( ब्यूरो चीफ जालौन) ✍️ ✍️ ✍️ (उरईजालौन) उरई: जालौन मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास ने बताया कि शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार भर्ती पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित कर भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही की गयी है। आॅगनवाडी कार्यकत्री के रिक्त 281 पदों पर दिनाॅक 09.10.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर पोर्टल पर अपलोड की गयी थी। जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि 31.10.2024 थी। चयन समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 251 आॅगनवाडी केन्द्रों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण की गयी, समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के बाद दिनाॅक 18.03.2025 को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रानी लक्ष्मीबाई सभागार उरई में नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारम्भ कर समस्त नवचयनित आॅगनवाडी कार्यकत्रियों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय उरई, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय उरई, जिला कार्यक्रम कार्यालय उरई, समन्धित विकास खण्डों के कार्यालय एवं सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना बोर्ड पर सूची चस्पा कर दी गयी थी, शेष पदों के चयन की कार्यवाही चयन समिति के समक्ष प्रस्तावित है। चयन की प्रक्रिया – समस्त चयन की कार्यवाही आॅगनवाडी कार्यकत्री की सीधी भर्ती हेतु शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार की गयी है।
जिसके मुख्य बिन्दु निम्न है- आॅगनवाडी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट या उसके समकक्ष थी, आॅगनवाडी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित थी, सीधी भर्ती हेतु आॅगनवाडी कार्यकत्री के पदों पर चयन हेतु वरीयता- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला। उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में हीः- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला। उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं। विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य की गयी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य किया गया। आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से छः माह से पूर्व का मान्य नहीं) आॅनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य किये गये है। जिनका आॅनलाइन सत्यापन सम्भव हुआ है, चयन समिति के निर्णयानुसार विज्ञापन जारी होने के छः माह से पूर्व के निर्गत समस्त आय प्रमाण पत्र गरीबी रेखा के ऊपर मान्य किये गये है।निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आॅनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये गये जिनका आॅनलाइन सत्यापन सम्भव हुआ है। गरीबी रेखा की आय सीमा का निर्धारण किये जाने हेतु समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश दिनाॅक 14 सितम्बर 2015 का अनुपालन किया गया है, जिसके द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के दृष्टिकोड से आय सीमा हेतु कट आॅफ ग्रामीण क्षेत्र में रू0-46,080/- तथा शहरी क्षेत्र में रू0-56,460/- परिवार वार्षिक आय निर्धारित की गयी है। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी गयी (क्रमांक 03 के चयन की वरीयतानुसार) आॅगनवाडी कार्यकत्री के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट पोर्टल द्वारा तैयार की गयी थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ई0डब्ल्यू0एस0) के प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्गत आवेदन की अन्तिम तिथि 31.10.2024 तक के ही मान्य होगें। यदि कोई आॅगनवाडी कार्यकत्री चयन के बाद मूल निवास से सम्बन्धित अपना गाॅव छोड देती है या किसी अन्य गाॅव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती है, तो ऐसी परिस्थितियों में मानदेय आधारित सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।