उरई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी निजी और सरकारी चिकित्सालयों में मिलेगी। यहां लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड होना जरूरी है।
सीएमओ डॉ. एनडी शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों का आयुष्मान कार्ड की तरह स्टेट हेल्थ कार्ड बनना है। योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लाभार्थियों को आसानी से कार्ड उपलब्ध हो रहे हैं। पोर्टल पर योजना से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध हैं। प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर यह कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप, कंप्यूटर से आसानी से बना सकता है।
आयुष्मान भारत योजना के कार्यक्रम प्रभारी डॉ. आशीष झा ने बताया कि इस योजना में आयुष्मान योजना में पंजीकृत अस्पतालों के साथ एसजीपीजीआई लखनऊ जैसे संस्थानों में भी सुविधा मिल रही है। किसी सहायता के लिए योजना के टोल फ्री नंबर 1800 1800 4444 को डायल कर सकते हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आयुष्मान भारत कंट्रोल रूम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि लाभार्थी स्वयं कार्ड नहीं बना पा रहे है तो आयुष्मान मित्र के माध्यम से कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में अभी तक 640 कर्मचारी परिवारों के 2151 लाभार्थियों ने अपना कार्ड बनाया है। इनमें अब तक सात लाभार्थियों ने योजना के तहत ह्दय रोग संबंधी बीमारियों का इलाज कराया है। जो जिले के बाहर के पंजीकृत अस्पतालों में लाभ लिया है।