जालौन। 17 वर्ष पहले मर चुके युवक पर एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल वाले दो सीओ सहित सात लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को कदौरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला गांव निवासी इदरीश के पुत्र कासिम की मौत 15 दिसंबर 2003 को हो गई थी। इसके बाद भी गांव के ही राम सिंह की तहरीर पर 13 जुलाई 2020 को चतेला के पूर्व प्रधान और उसके बेटे कासिम के खिलाफ एससी/एसटी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ राजीव प्रताप सिंह और उनके स्थानांतरण होने के बाद इस मामले की विवेचना उरई संतोष कुमार को दी गई थी, लेकिन दोनों सीओ ने मामले की बिना जांच पड़ताल किये ही मृतक कासिम के खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, वहीं एफआईआर दर्ज करवाने वालों ने अपने बयान सीजेएम कोर्ट में दर्ज करवाए थे। इस मामले में मृतक कासिम के पिता इदरीश ने सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उसमें उसने बताया था कि उसके पुत्र का 17 वर्ष पहले ही निधन को गया था। लेकिन फर्जी तरीके से उसके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करके उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मामले को संज्ञान लेते हुए सीजीएम कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार रावत ने 3 अप्रैल को तत्कालीन सीओ कालपी विवेचक राजीव प्रताप और उनके स्थानांतरण होने के बाद विवेचना करने वाले उरई सीओ संतोष कुमार, वादी मुकदमा राम सिंह, राम सिंह के पुत्र ज्ञान सिंह, मुन्ना और उसकी पत्नी हीराकली, मुन्ना के भाई विजय पाल निवासी चतेला समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था, कोर्ट के आदेश मिलने के बाद इस मामले में 20 दिन बाद कदौरा थाना पुलिस की ओर से इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मामले की विवेचना चुर्खी थाने के प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण करेंगे।



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