संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। प्लाट में गेट लगाने के विवाद में दंपती के साथ मारपीट में तीन सगे भाइयों को अदालत ने तीन-तीन साल कैद और 13-13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला चार साल पुराना है। जो एससीएसी कोर्ट में चल रहा था। घटना कदौरा थाना क्षेत्र में घटी थी।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कदौरा थाना क्षेत्र के मंगराया निवासी संगीता खटीक ने कदौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसका प्लाट गांव के ही पप्पू दुबे के मकान के सामने सड़क के उस पार है। एक फरवरी 2019 को वह पति के साथ प्लाट में गेट लगा रही थी।
तभी पप्पू अपने भाई लालू दुबे और सोनू दुबे के साथ आए और गेट लगाने से मना करने लगे। विरोध करने पर तीनों भाई संगीता और उसके पति रणवीर सोनकर को पकड़कर ले गए और कमरे में बंद कर मारपीट की। शोरगुल सुनकर लोगों के आ जाने पर धमकी देकर छोड़ दिया।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज एससीएसटी कोर्ट शिवकुमार की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान के बाद पप्पू दुबे, लालू दुबे और सोनू दुबे पुत्रगण द्वारिका दुबे को तीन तीन साल की कैद और 13-13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।