संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Wed, 20 Sep 2023 12:22 AM IST

उरई। किशोरी के दुष्कर्म के दोषी युवक को न्यायाधीश अवनीश कुमार ने 20 साल की सजा और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला चार साल पुराना है।

शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि कोतवाली क्षेत्र के भेड़ गांव निवासी सतीश उर्फ छोटू 29 जुलाई 2019 को उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक के पास से किशोरी को बरामद कर युवक को जेल भेज दिया था। वहीं किशोरी को न्यायालय में पेश कर बयान दर्ज कर आए।

किशोरी ने अपने बयान में बताया था कि सतीश उर्फ छोटू ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार साल तक पाक्सो कोर्ट में चले ट्रायल में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच जिरह हुई, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश अवनीश कुमार ने सतीश उर्फ छोटू (30) को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए 20 साल का कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।



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