उरई। नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और मारपीट के मामले में कोर्ट ने युवक को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 22 अगस्त 2023 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ ग्राम गढ़र निवासी रामनरेश उर्फ प्रभु निरंजन उर्फ धुप्पीवाला ने छेड़खानी की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने अभियुक्त रामनरेश को दोषी करार दिया।

अदालत ने अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।



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