उरई। गैंगस्टर के मामले में न्यायाधीश ने दोषी को दो साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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