उरई (जालौन)। किशोरी के अपहरण में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई और सहयोग करने पर उसकी मां को तीन साल की सजा सुनाई।
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उरई (जालौन)। किशोरी के अपहरण में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई और सहयोग करने पर उसकी मां को तीन साल की सजा सुनाई।
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