उरई (जालौन)। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने टेंट कर्मचारी को बीस साल की सजा सुनाकर 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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उरई (जालौन)। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने टेंट कर्मचारी को बीस साल की सजा सुनाकर 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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