उरई। घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट व सामान में तोड़फोड़ करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने पिता पुत्र को तीन तीन साल की सजा सुनाई।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
उरई। घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट व सामान में तोड़फोड़ करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने पिता पुत्र को तीन तीन साल की सजा सुनाई।
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