
युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग
पर्वत सिंह बादल उरई जालौन ✍🏻 (उरईजालौन )उरई: जनपद जालौन उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र प्रभात यादव ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने, अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तथा प्रतिवर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों को स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” का प्रारम्भ किया गया है। इस योजनान्तर्गत रु0 5.00 लाख तक के सम्भावित उद्योग / सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु जैसे-टेलरिंग/बुटिक/ब्यूटी पार्लर / हेयर कटिंग सैलून / रेस्टोरेंट / कार-वाशिंग सेंन्टर / मोटर व अन्य रिपेयरिंग केन्द्र / साइबर कैफे/मोबाइल रिपेयरिंग/आटा चक्की/एक्सपेलर / बेकरी उत्पाद/ नमकीन निर्माण के साथ साथ जनपद के हस्तशिल्प उत्पादों से सम्बन्धित उद्योग / सेवा/फूड ट्रक/लॉड्री-टेंट हाउस/डेयरी उत्पाद/छोटे मोटर वाहन इत्यादि हेतु स्वरोजगार स्थापनार्थ प्रशिक्षण प्राप्त पात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” योजना हेतु आवेदन किये जाने हेतु पात्रता/शर्ते एवं दस्तावेज निम्नवत् हैं- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो, आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ होनी चाहिए। इण्टरमीडिएड उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी, आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रििशक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडावर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स / डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो, पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो, आवश्यक दस्तावेज-आधार (मो०नं० आधार से जुड़ा होना चाहिये), फोटो, स्टैन्ड हस्ताक्षर, आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र, बैंक खाता के पासबुक की प्रति, निवास प्रमाण पत्र की प्रति. पैन कार्ड, परियोजना रिपोर्ट, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रदत्त कौशल प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों द्वारा वेबसाईट-“msme.up.gov.in” पर आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जा सकेगा। आवेदन पत्र ऑनलाईन कराने हेतु सी०एस०सी० सेंन्टर को सहयोगी संस्था के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने योजनान्तर्गत वित्त पोषण के सम्बंध में बताया कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत् प्रतिशत् ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत् टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत्, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी को 12.5 प्रतिशत् तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत् स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। साथ ही बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लाभार्थियों/आवेदकों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। यह अंशदान अग्रान्त (फंट इण्डेड) होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख जोभी कम हो का 10 प्रतिशत् मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा।द्वितीय चरण (विस्तारीकरण) की परियोजना लागत अधिकतम रू0 10.00 लाख हो सकेगी तथा प्रथम स्टेज में लिये गये ऋण को अधिकतम दोगुना अथवा रू0 7.50 लाख, जो भी कम हो, की ऋण धनराशि पर 50 प्रतिशत् ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए दिया जायेगा। द्वितीय चरण की परियोजना में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” योजना के जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार एवं योजनान्तर्गत लाभार्थियों को मिलने वाले प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी हेतु दिनांक 27.12.2024 को आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी की अध्यक्षता में नवीन सभागार, आयुक्त कार्यालय, झाँसी में पूर्वान्ह 11:00 बजे से एक “मण्डल स्तरीय कार्यशाला” का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वरोजगार स्थापित करने में इच्छुक उपरोक्त पात्रता धारित अभ्यर्थी प्रतिभाग कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।
अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र में श्री योगेश कामेश्वर, सहायक आयुक्त उद्योग से एवं दूरभाष सं० (9810527382) पर सम्पर्क किया जा सकता है।