नौ वर्ष पूर्व व्यवसायी पर जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शक्ति पुत्र तौमर के न्यायालय ने कैलाश और रिंकू को 10-10 साल की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *