झांसी। सिकमी किरायेदार अब खुद के नाम नगर निगम की दुकान करा सकेंगे। इसके लिए दरों का निर्धारण कर दिया गया है। 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। इसके अलावा खून के रिश्ते में भी दुकान स्थानांतरण कर सकेंगे
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झांसी। सिकमी किरायेदार अब खुद के नाम नगर निगम की दुकान करा सकेंगे। इसके लिए दरों का निर्धारण कर दिया गया है। 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। इसके अलावा खून के रिश्ते में भी दुकान स्थानांतरण कर सकेंगे
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