सात साल पहले जलाकर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर तीन को आजीवन कारावास समेत 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।



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