झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अशोक कुमार यादव-तृतीय की अदालत ने गांजा तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को 12-12 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया।



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