झांसी। रेलवे वर्कशॉप के हेड टाइमकीपर की 24 साल पहले हुई मौत के मामले में उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. डीसी गोबिल व नर्सिंग होम संचालक को करीब नौ लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।
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झांसी। रेलवे वर्कशॉप के हेड टाइमकीपर की 24 साल पहले हुई मौत के मामले में उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. डीसी गोबिल व नर्सिंग होम संचालक को करीब नौ लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।
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