मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुन्नालाल ने दोषी को 3 साल की सजा सुनाई। इसके साथ एक लाख दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
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कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
सोशल मीडिया पर युवती का अकाउंट बनाकर एक युवती का फोटो लगाकर उसे परेशान करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने रामू भास्कर को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। वादी ने प्रेमनगर थाने में 20 जुलाई को तहरीर देकर बताया गया कि रामू भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक नया अकाउंट बनाया और उसमें उसकी बेटी की छवि खराब करने के उद्देश्य से उसका फोटो प्रोफाइल पर लगा दिया। इसकी जानकारी हुई तो बेटी ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आईपी एड्रेस ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुन्नालाल ने दोषी को 3 साल की सजा सुनाई। इसके साथ एक लाख दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।