संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Tue, 14 Oct 2025 12:10 AM IST
फिरोजाबाद में 10 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म में विफल होने पर रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू को डीजे विशेष पॉक्सो एक्ट मुमताज अली की कोर्ट से दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास और 62 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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