संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद

Updated Tue, 14 Oct 2025 12:10 AM IST

फिरोजाबाद में 10 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म में विफल होने पर रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू को डीजे विशेष पॉक्सो एक्ट मुमताज अली की कोर्ट से दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास और 62 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 


Life imprisonment for the person guilty of murdering an innocent

सांकेतिक 
– फोटो : सांकेतिक



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फिरोजाबाद के रजावली थाना क्षेत्र में बीती 27 अगस्त को 10 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म में विफल होने पर रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू को सोमवार को एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट मुमताज अली की कोर्ट से दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास और 62 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला घटना के 47वें दिन आया है। पुलिस की कड़ी पैरवी से कोर्ट में रिकॉर्ड 22 कार्यदिवस में ट्रायल पूरा हुआ और दोषी को सजा सुनाई गई है।


 



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