संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 24 Aug 2024 02:44 AM IST
कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार के न्यायालय ने युवक का अपहरण कर हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 4.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गंजडुंडवारा के सुदामापुरी निवासी सूरज 30 अगस्त 2009 को बाइक होंडा शाइन से बाजार सामान लेने के लिए गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। इससे परिजन चिंतित हो गए। उसकी तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला। पिता दिनेश चंद्र ने एक सितंबर 2009 को गुमशुदगी दर्ज कराई। बदमाशों ने फिरौती की मांग की। मांग पूरी न हो पाने पर उसकी हत्या कर दी। तीन सितंबर को उसका शव पदारथपुर रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला हत्या में तरमीम कर जांच शुरू कर दी। जांच में टीटू निवासी सुदामापुरी गंजडुंडवारा, अफजल, बहार मियां, पिथनपुर सहावर, नेकसे निवासी सराय कलान, शहजानपुर व बलीउल्लाा निवासी पिथनपुर सहावर, प्रमोद के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने 6 सितंबर 2009 काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमा के दौरान बलीउल्ला व प्रमोद की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में टीटू, अफजल, बहार मियां, नेकसे का दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने चारों दोषियों को प्रत्येक में धारा 364 ए में आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 302/34 में आजीवन कारावास 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 411 में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 201 में सात वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
