Life imprisonment to two accused of kidnapping and killing a friend for ransom in Mathura

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– फोटो : अमर उजाला

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मथुरा एडीजे-8 नितिन पांडेय की कोर्ट ने दोस्त की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या के दो दोषियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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वृंदावन के आनंद घाट जंगलकट्टी निवासी पुरुषोत्तम शर्मा का बेटा अनुज शर्मा 10 दिसंबर 2018 की शाम को लापता हुआ था। रातभर तलाश के बाद पिता ने अगले दिन वृंदावन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुज के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर उसके करीबी मित्र लखन पुत्र हरिमोहन व लोकेश पुत्र जगदीश निवासी गौरा नगर, वृंदावन को पकड़ा था।

 



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