संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Tue, 05 Nov 2024 11:15 PM IST

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Life imprisonment to wife convicted of murdering her husband



कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार ने चार वर्ष पूर्व हुए पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय पीठ ने पत्नी के अपराध को गंभीर प्रकृति का अपराध करार दिया है।

आवास विकास कॉलोनी में हत्या की दोषी शिवानी ने अपने पति विकास की 20 मार्च 2020 की रात को घर में गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में पत्नी शिवानी और उसकी मां गुड्डो देवी व भाई धर्मेंद के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला पंजीकृत किया था। पुलिस ने शिवानी व अन्य आरोपियों को जेल भेजा था। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क प्रस्तुत किए।

न्यायालय पीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत शिवानी को दोष सिद्ध पाया और उसके अपराध को गंभीर प्रकृति का करार दिया। इस मामले में शिवानी की मां गुड्डो देवी व भाई धर्मेंद को दोष मुक्त किया गया। दोषी शिवानी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने दोषी शिवानी के जेल में बिताई अवधि को भी सजा के समय में समायोजित करने के आदेश किए हैं।



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