रायबरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने प्रयागराज-लखनऊ हाईई पर डिडौली स्थित बटोही रिसॉर्ट (बटोही स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट) के मालिक समेत दो लोगों के खिलाफ एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। उन पर बिना पंजीकरण प्रतिष्ठान को संचालित करने का आरोप है। इसके अलावा जांच खाद्य पदार्थाें के नमूने फेल होने के बाद लगाया गया जुर्माना जमा न करने वाले सात लोगों के प्रतिष्ठानों को बंद कराने की चेतावनी दी गई है।
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि गत 12 सितंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी ने लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर डिडौली स्थित बटोही रिसॉर्ट (बटोही स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट) का निरीक्षण किया था। जांच में पता चला कि प्रतिष्ठान के पंजीयन की वैधता गत 10 मई को समाप्त हो चुकी है।
इसके बाद भी प्रतिष्ठान को संचालित किया जा रहा है। इस बारे में निर्देश देने के बाद भी पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया गया। इस पर मालिक संजय गुप्ता और कर्मचारी समीर सिंह पर एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा किया गया है। इसके अलावा दूध का नमूना जांच में फेल होने पर उसरी निवासी गुलशेर और सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर अतरहर निवासी प्रभाकांत पर भी मुकदमा कायम किया गया है।
उन्होंने बताया कि शहर के जेल गार्डेन रोड स्थित काशी पूड़ी भंडार, हरचंदपुर स्थित सलीम किराना स्टोर पर गत दिनों कोर्ट ने एक-एक लाख का जुर्माना लगाया था। दोनों दुकानदारों ने अब तक जुर्माना जमा नहीं किया है।
इसके अलावा गुल्लूपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार, अघौरा निवासी जितेंद्र कुमार, ऊंचाहार निवासी पवन कुमार, सलोन निवासी रमजान खान, ऊंचाहार निवासी सचिन को भी नोटिस देकर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर सात दिन बाद प्रतिष्ठानों को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
