रायबरेली। नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फेंसिडिल सिरप के अवैध कारोबार में शामिल दवा की दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। उनके संचालकों पर प्रदेश के साथ बिहार व बांग्लादेश में 23 हजार से अधिक सिरप की आपूर्ति करने का आरोप है।

इस कारोबार में शामिल तीन मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस छह माह पहले ही निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा शहर के दो मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। दोनों स्टोर संचालकों पर प्रतिबंधित सिरप की आपूर्ति करने का आरोप है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में फेंसिडिल सिरप को दवा की श्रेणी में शामिल करने से इन्कार कर दिया था। प्रतिबंध के बावजूद सिरप का अवैध रूप से कारोबार करने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। गत मई माह में जिले के गोंदवारा की शिव एजेंसी, मिल एरिया क्षेत्र की आकाश एजेंसी और शहर के गोराबाजार स्थित रिया मेडिकल एजेंसी के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे।

शासन से मिली सूची के आधार पर औषधि निरीक्षक शीवेंद्र प्रताप सिंह ने गत दिनों जांच की तो हनुमंत मेडिकल एजेंसी छोटा घोसियाना और रोहित फार्मा गेगासों से करीब 23 हजार प्रतिबंधित सिरप की आपूर्ति की पुष्टि हुई। इन दोनों मेडिकल स्टोर से प्रदेश के साथ ही बिहार और बांग्लादेश में भी सिरप की आपूर्ति की गई। उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए बिल जांच में फर्जी पाए गए हैं। अवैध कारोबार की पुष्टि होने के बाद दोनों दवा स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

सिरप खरीदने वाले स्टोर संचालकों को भी नोटिस

प्रतिबंधित सिरप के अवैध कारोबार के मामले में औषधि निरीक्षक ने शहर के महरोत्रा मेडिकल स्टोर व आदर्श मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस दिया है। दोनों स्टोर से लाखों रुपये की फेंसिडिल सिरप की आपूर्ति करने का आरोप है। दोनों स्टोर से प्रतिबंधित सिरप लेने वाले प्रतापगढ़, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, मुगलसराय के अलावा बिहार के कई जिलों के मेडिकल स्टोर संचालकों को भी नोटिस भेजा गया है।

अभी चल रही है जांच

प्रतिबंधित फेंसिडिल सिरप के अवैध कारोबार में शामिल पाए गए दो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। दो अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ कई दवा विक्रेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इस मामले में जांच अभी चल रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जा सकती है।

-शीवेंद्र प्रताप सिंह, औषधि निरीक्षक



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *