
www.a2znewsup.com जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍🏻
(उरई जालौन ) उरई : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 09 /03/2024 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आज जनपद जालौन न्यायाधीश लल्लू सिंह के कुशल-मार्गदर्शन में विकास विभाग, विधुत, नगर पालिका, श्रम रोजगार, डूडा, नेडा एवं आजीविका मिशन आदि विभिन्न विभागोें के अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बैठक में सचिव/अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री महेन्द्र कुमार रावत द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला दीवानी न्यायालय उरई एवं वाह्य स्थित न्यायालयों में किया जाना है। इसमें विभिन्न प्रकृति के अधिकाधिक मुकदमों/मामलों को नियत किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु सभी विभागों एवं पी0एल0वी0 का सहयोग भी लिया जायेगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रतिदिन जन-जन तक प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों एवं फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा पोस्टर/पैम्पलेट्स जनसामान्य में वितरित करवायें जाये ।
बैठक में जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी, श्रम/स्वतः रोजगार विभाग से उपायुक्त अवधेश दीक्षित, डी0सी0 एन0आर0एल0एम0 दिनेश कुमार यादव, नेडा विभाग से आर0के0 पाण्डेय तथा सी0एल0टी0सी0 अनुज पालीवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
इसके उपरान्त एक अन्य बैठक में सचिव/अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री महेन्द्र कुमार रावत द्वारा नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रतिदिन जन-जन तक प्रचार-प्रसार हेतु घरों से नगर पालिका की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का उपयोग किया जायेगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि नगर पालिका /टाउन एरिया में आने वाले विवादित मामलों का निसतारण सुलह-समझौते से कराते हुये इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 22 फरवरी के पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये। इस तरह के मामलों को प्री-लिटिगेशन के रूप में दर्ज किया जायेगा। सचिव/अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री महेन्द्र कुमार रावत द्वारा ने उपस्थित विद्युत विभाग के कार्यकारी अधिशाषी अभियन्ता विद्युत महेन्द्र नाथ भारती से कहा कि विद्युत चोरी के ऐसे मामलों को चिन्हित कराकर न्यायालय में सक्षम पैरवी करायें, जिनमें उपभोक्ता द्वारा शमन शुल्क व दण्डराशि जमा कर दी गयी है अथवा पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अन्तिम आख्याओं में यदि विभाग को इन के निस्तारण पर आपत्ति न हो, तो अविलम्ब सहमतियां दाखिल कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में उपस्थित समस्त अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
बैठक में नगर पालिका उरई कर अधीक्षक गनेश प्रसाद, नगर पालिका कालपी से लेखाकार हरिभूषण चौहान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।