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– फोटो : अमर उजाला
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आगरा में फिरौती में 10 लाख रुपये लेने के लिए आरोपियों ने नौ वर्षीय बालक को अगवा किया। उसके शोर मचाने पर हत्या कर दी। अदालत ने हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में एत्मादपुर थाना क्षेत्र के गांव धौर्रा निवासी वाहिद को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र दिनेश तिवारी ने उसे आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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