Temple and mosque built on the pond Land what all will be demolished truth revealed during investigation

तालाब पर बना दिए मंदिर और मस्जिद
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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आगरा में तालाब की भूमि पर मंदिर, मस्जिद बन गए। तब अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तालाब की 49,979 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त करने का आदेश डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को दिया है। एक महीने में कोर्ट ने अनुपालन आख्या मांगी है। क्या-क्या ध्वस्त होगा, इस पर प्रशासन उलझन में पड़ गया है।

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मामला बिचपुरी ब्लॉक अंगूठी गांव का है। गांव में रहने वाले पर्यावरण प्रेमी भूरी सिंह ने एनजीटी में पिछले साल याचिका दायर करते हुए तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। 17 जनवरी को एनजीटी ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। सोमवार को आदेश अपलोड हुआ। अमर उजाला टीम ने अंगूठी गांव में तालाब भूमि की पड़ताल की। खसरा संख्या 486-क में 5423 वर्गमीटर और 486-ख में 44,556 वर्गमीटर भूमि राजस्व रिकाॅर्ड में तालाब नाम से दर्ज है। करीब 20 बीघा तालाब भूमि में बीच में 2 बीघा में अमृत सरोवर बना है।

 



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