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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Wed, 22 Jan 2025 12:58 AM IST

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Ten years imprisonment for raping a juvenile



उरई (जालौन)। करीब नौ साल पहले खेत में किशोर से कुकर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को दस साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। पीड़ित को जुर्माने की राशि से 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 30 नवंबर 2016 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका किशोर बेटा शौचक्रिया के लिए शाम को घर से बाहर गया था। तभी गांव के ही जॉन ने उसके बेटे के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने कुकर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 27 सितंबर 2019 को जॉन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ 8 नवंबर 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने जोन को कुकर्म का दोषी पाते सजा सुनाई। (संवाद)

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