बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या आठ) कुमार गौरव ने बारादरी थाना क्षेत्र के गंगापुर मोहल्ले में दिनदहाड़े हत्या के दोषी गंगापुर निवासी राहुल उर्फ अप्पा व दीपक को उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सगे भाई हैं।
गंगापुर निवासी मुदित ने 21 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई सुरजीत उर्फ गोला दोपहर 2:35 बजे गंगापुर चौराहे पर शराब की दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान राहुल उर्फ अप्पा अपने सगे भाई दीपक के साथ आया। विशाल, कुलदीप, लव राजपूत भी उनके साथ थे। सभी के पास असलहे थे। राहुल उर्फ अप्पा ने उसके भाई के सिर में गोली मार दी। दीपक ने उसका सहयोग किया। इसके बाद सभी भाग गए। एक दिन पहले सुरजीत का राहुल के पिता से विवाद हो गया था। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया।
रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने 22 नवंबर को राहुल को ईंट पजाया चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ। बाद में दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही तमंचे की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में फॉरेंसिक जांच भी कराई गई।
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