न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तमाम सुबूत के आधार पर पति रामशरन को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तमाम सुबूत के आधार पर पति रामशरन को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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