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Two sentenced to 20-20 years for kidnapping and raping cousin sisters



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झांसी। पांच वर्ष पूर्व स्कूल गईं दो चचेरी बहनों का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) जितेंद्र यादव के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई। 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा ने थाना मऊरानीपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री और भतीजी (दोनों 15 साल) 6 दिसंबर 2019 को सुबह स्कूल गई थीं। दोनों काफी समय के बाद भी नहीं लौटीं। जब उन्हें तलाश किया गया तो पता चला कि दोनों को राकेश कुशवाहा और अरविंद कुशवाहा अपहरण कर ले गए।पुलिस ने अभियुक्त राकेश और अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध होने पर दोनों को सजा सुनाई गई। जुर्माने की धनराशि में से आधी रकम पीड़िताओं को देने का आदेश भी सुनाया गया। संवाद



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