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Charge sheet against MLA Abbas Ansari in illegal arms license case

मुख्तार अंसारी व उसका पुत्र अब्बास अंसारी।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गैरकानूनी तरीके से शस्त्र लाइसेंस हासिल कर उससे आठ प्रतिबंधित बोर के विदेशी असलहे खरीदने के मामले में यूपी एसटीएफ ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने, विदेश से असलहे लाने और बिना अनुमति लाइसेंस पर आठवां शस्त्र लाकर चढ़वाने के आरोपों की पुष्टि की गई है।

मंगलवार को राजधानी की एमपी-एमएलए कोर्ट में एसटीएफ के विवेचक ने अनुपूरक आरोप पत्र के साथ दिल्ली पुलिस, लखनऊ पुलिस, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कस्टम विंग और यूपी राइफल एसोसिएशन के मूल दस्तावेज भी सौंपे हैं। साथ ही, 15 सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बयानों की प्रति भी दी है। एसटीएफ के इस कदम के बाद अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। 

एसटीएफ ने अब्बास अंसारी के खिलाफ दिसंबर 2020 में आरोप पत्र दाखिल किया था। हालिया अनुपूरक आरोप पत्र में एसटीएफ ने अब्बास अंसारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए शस्त्र लाइसेंस से संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति अदालत को सौंप दी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के तीन आईजी रैंक के अफसरों प्रभाकर, शंकर दास, सुभाषीश चौधरी, रिटायर्ड एसीपी वेद प्रकाश, आर्म्स इंस्पेक्टर जसवंत और लाइसेंस जारी करने से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बयान की जानकारी भी अदालत को दी है। 

इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट के कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर विद्याधर बी.पचौरे, कस्टम अधिकारी कुलदीप, यूपी राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष व लिपिक और लखनऊ कलेक्ट्रेट में तैनात असलहा बाबू से हुई पूछताछ के बाद दर्ज बयानों से भी अदालत को अवगत कराया है। इन बयानों में अब्बास अंसारी पर अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने, विदेश से असलहे लाने और बिना अनुमति लाइसेंस पर आठवां शस्त्र लाकर चढ़वाने के आरोपों की पुष्टि की गई है।

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