सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा को बढ़ाने के मामले दायर अपील पर सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है।

सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।

इस मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट की ओर से सुनवाई की गई। एडीजीसी सीमा राणा एवं अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने बताया कि एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में आजम  और अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने सजा के मामले में दायर अपील पर बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी।

आजम के दो अन्य मामलों में नहीं हो सकी सुनवाई

डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट और लूटपाट व पालिका की सफाई मशीन मामले में कोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। डूंगरपुर मामले में 15 व सफाई मशीन मामले में 11 मई को सुनवाई होगी। 



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