ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने के बाद भी खाने की वस्तुएं न पहुंचाने पर एक उपभोक्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने स्वीगी लिमिटेड को जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।



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